रेरा एक्ट में आवेदकों को मिली 7.63 लाख क्षतिपूर्ति

प्रदेश में रियल एस्टेटमें रेरा एक्ट के परिणाम भीमिलने लगे हैं। हाल ही में इस एक्ट के तहत आवेदक श्री लाल कुमार लोंगवानी तथा श्री कैलाश टिलवानी को अनुबंध के अनुसार भू-खण्ड का कब्जा न मिलने पर बिल्डरों द्वारा 7 लाख 63 हजार 722 रूपये ब्याज सहित पूरी विक्रय-राशि एवं क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है।


आवेदक श्री लाल कुमार लोंगवानी ने मेसर्स एस.ए.आर. ग्रुप की ग्राम गढ़मुर्रा, जिला भोपाल स्थित व्यवसायिक परियोजना "अमूल्यम आर्केड" में दुकान बुक की थी। श्री कैलाश टिलवानी ने भी प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी भोपाल की मण्डीदीप, जिला रायसेन स्थित परियोजना "शीतल मेघा हाईट्स" में एक प्रकोष्ठ बुक किया था। रेरा के आदेशानुसार अनुबंध के अनुसार कब्जा न मिलने पर इन बिल्डरों द्वारा आवेदकों को ब्याज सहित पूरी विक्रय राशि एवं क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान चेक द्वारा किया गया है।